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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | Rastriya Parivarik Labh Yojana UP | ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति

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सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को सुधरती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है।

इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rashtriya parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

Table of Contents

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान  करने के लिए किया गया है ।  इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदान किया जायेगा |

इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है।

और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार  को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक  लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।

Rastriya Pariwarik Labh Yojana Highlights

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय में कुछ विशेष सूचनायें प्राप्त करने के लिए आप नीचे दी गयी सारणी देख सकते हैं। यहाँ हमने आपको इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने की कोशिश की हैं –

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
किसके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश राज्य सरकार
विभागसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
राशि30 हजार
साल2022
आधिकारिक वेबसाइटnfbs.upsdc.gov.in

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

यहाँ हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में सूचित करने जा रहें हैं। इस योजना का आवेदन करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे जानिये नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से –

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
  • पारिवारिक  लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
  • इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
  • UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों को मिलेगा।

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले उम्मीदवार को कुछ पात्रताओं से गुजरना होगा। यदि उम्मीदवार योजना के पात्र होगा तब ही आवेदन स्वीकारा जायेगा। योजना आवेदन करने हेतु पात्रताएं निम्नलिखित है-

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र सिर्फ वही होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे।
  • परिवार में यदि मुखिया के अलावा यदि किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार आवेदन के पात्र नहीं होगा। मुखिया की मृत्यु होने पर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • मृत मुखिया की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम उम्र होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • Rashtriya Pariwarik Labh Yojana में शहरी उम्मीदवारों की वार्षिक आय 56 हजार रूपये से अधिक होने चाहिये।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण उम्मीदवारों की वार्षिक आय 46 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना की पॉलिसी के अनुसार यदि ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों की सालाना निर्धारित आय से ज्यादा है तो आप योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सरकार द्वारा दी गयी राशि आपके बैंक खाते में ही ट्रांसफर किये जायेंगे।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

योजना आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ चाहिये –

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश

समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिसे पूरा करने पर ही उम्मीदवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। जैसे-

  • फॉर्म में सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में दर्ज करनी होगी।
  • सरकारी बैंक का विवरण आवेदन फॉर्म में मान्य नहीं होगा।
  • आप फॉर्म में राष्ट्रीय स्तर के बैंक का विवरण देना होगा।
  • उम्मीदवार द्वारा जो भी जानकारी भरी जाएगी वो वैध मानी जाएगी।
  • लेकिन यदि सत्यापन के बाद कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  • आय प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो तहसील द्वारा जारी किया जाएगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र भी तहसील, अस्पताल या नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया है इन्ही की आधार पर मान्यता दी जाएगी।
  • आवेदनकर्ता को ऑनलाइन ही सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • दस्तावेजों का साइज 20 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ? Rastriya Parivarik Labh Yojana Application

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सबसे पहले लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NATIONAL FAMILY BENIFICIARY SCHEME) की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में माध्यम से आसानी से देख सकते हैं –
NFBS - Rastriya Parivarik Labh Yojana
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दी गयी इमेज में दर्शाया गया हैं –
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कीम का आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आप नीचे दिए गए चित्र में यह फॉर्म देख सकते हैं-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी जैसे – नाम, लिंग, जनपद, पिता पति का नाम, निवासी, लिंग, श्रेणी, वार्षिक आय, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, आय प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक पासबुक आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आप सारी मांगे गए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर दें।
  • आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज करे और एक घोषणा पत्र दिया होगा उसमे आपको टिक करना है।
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे | UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status

जिन उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन किया था वे अपने आवेदन की स्थिति घर बैठे जांच सकते है हम यहां पर आपको आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया बता रहे हैं –

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा। इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

जिलेवार (District Wise) लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

जिलेवार (District Wise) लाभार्थियों का विवरण
  • इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
  • आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
District social welfare
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
  • अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

इसे भी पढें:- कैसे करे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन?

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
  • इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है।
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे।

Contact Details | Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ईमेल या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

Address:

समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश
कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

Email: director.swd@dirsamajkalyan.in

टोल फ्री नंबर– 18004190001


FAQs Related to Rastriya Parivarik Labh Yojana

  1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत किन परिवारों को लाभ दिया जायेगा ?

    यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जिनके परिवार की मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष तक हो और उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है।

  2. UP Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ क्या है ?

    इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार जिसके मिखिया की मृत्यु हो गई है, को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

  3. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ?

    राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, यदि आपने आवेदन किया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं और साथ ही जिले वार लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। इनका प्रोसेस हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बता रखा है।

  4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए क्या शहरी उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे ?

    जी हाँ योजना में आवेदन के पात्र शहर के लोग भी आवेदन कर सकते है लेकिन उम्मीदवार गरीब वर्ग का होना चाहिए।

  5. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है ?

    इस योजना का उद्देश्य यूपी के जितने भी गरीब वर्ग परिवार के लोग है यदि उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें योजना के अनुसार सरकार की तरफ से 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

  6. Rashtriya Pariwarik Labh Yojana से जुडी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

    उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट- nfbs.upsdc.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।


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